भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को 30 जुलाई 2014, 8 दिसंबर 2014, 2 जून 2015, 7 सितम्बर 2015, 19 अक्तूबर 2015, 07 दिसम्बर 2015, 04 मार्च 2016, 02 सितम्बर 2016, 25 नवम्बर 2016, 09 मार्च 2017, 01 सितंबर 2017 तथा 06 मार्च 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया था। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 11 सितम्बर 2018 तक बढ़ाया गया था, को 07 सितम्बर 2018 के निदेश के तहत अगले छ: महीने की अवधि अर्थात 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 07 सितम्बर 2018 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/601 |