भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
04 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर अप्रैल 06, 2016 से अक्टूबर 05, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदेश के तहत अक्टूबर 06, 2015 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को मार्च 29, 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से जारी संशोधित निदेश के तहत अगले छह महीने की अवधि अर्थात अप्रैल 06, 2016 से अक्टूबर 05, 2016 तक बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 29 मार्च 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2334 |