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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

11 दिसंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.059/2019-20 के तहत 10 जून 2020 से निदेशाधीन है।

निदेश की वैधता, जो कि 10 दिसंबर 2020 तक थी, को 09 दिसंबर 2020 के निदेश डीओआर.एआईडी/सं.डी-14/12.28.059/2020-21 के तहत अगले छ: महीने की अवधि अर्थात 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक बढ़ाई गई है, जो कि समीक्षाधीन होगी । 09 दिसंबर 2020 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/757

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