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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

25 सितंबर 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश
को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 19 सितम्बर 2018 के निदेश द्वारा 25 सितम्बर 2018 से निदेशाधीन रखा गया है।

निदेश की वैधता, जो कि 25 सितम्बर 2019 तक थी, को 24 सितम्बर 2019 के निदेश द्वारा 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन है। 24 सितम्बर 2019 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

योगेश दयाल  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/785

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