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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को जारी निदेशों की अवधि और बढ़ा दी

29 सितंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
को जारी निदेशों की अवधि और बढ़ा दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को हमारे 1 अप्रैल 2013 के निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I/D-39/12.22.435/2012-13 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क (के अंतर्गत निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेशों की वैधता को क्रमश: चार बार अर्थात, दिनांक 23 सितम्बर 2013; 27 मार्च 2014; 17 सितम्बर 2014 और 19 मार्च 2015 के हमारे निदेशों के अनुसार हर बार छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 1 अप्रैल 2013 का जारी निदेश जिसकी परिचालन अवधी दिनांक 29 सितम्बर 2015 तक बढाई गई थी, को अब दिनांक 15 सितम्बर 2015 के परिशोधित निदेश सं. DCBR.CO.AID/D-17/12.22.435/2015-16 के माध्‍यम से समीक्षा के अधीन दिनांक 30 सितम्बर 2015 से दि. 29 मार्च 2016 तक छह माह की अवधि के लिए पुन: बढा दिया गया है। संदर्भाधीन निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दि.15 सितम्बर 2015 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/779

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