रिज़र्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया
18 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आवेदक) को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लिए "ऑन टैप" लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश” के तहत एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन देने का निर्णय लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने "सैद्धांतिक" अनुमोदन के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगा। यह "सैद्धांतिक" अनुमोदन पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति अधिसूचना के जवाब में 1 फरवरी 2021 को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में दिया गया है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/387 |