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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया

28 जुलाई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन
बैंक लिमिटेड, रायगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 28 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा, अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़ (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध - यूसीबी पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पांच लाख रूपए केवल) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) तथा धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोजर सीमा और विवेकपूर्ण अंतर-बैंक एकल काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा का पालन नहीं किया था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/599

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