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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

  31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

  नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। बैंक ने (i) ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के संबंध में एक महीने का नोटिस दिए बिना बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव में कमी के लिए नियत दंडात्मक प्रभार की वसूली की, (ii) निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रभार की वसूली की, और (iii) निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए प्रभार की वसूली की।

  यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

 

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/156

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