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भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंक - एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अनिवासियों से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और मौखिक प्रस्तुतियाँ भी दीं। मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाना आवश्यक है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1383

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