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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

5 मार्च 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2018 को एक्सिस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका बैंक द्वारा उसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय का इरादा नहीं है।

पृष्‍ठभूमि

31 मार्च 2016 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अन्य बातों के साथ साथ, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर, 16 नवंबर 2017 को बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने पर उन पर दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के उत्तर, सुनवाई के दौरान वैयक्तिक रूप से प्रस्‍तुत की गई दलीलों, अतिरिक्त जानकारी और भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और इस कारण से मौद्रिक दंड लगाना ज़रूरी है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2354

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