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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया

30 अक्‍टूबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,
बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने; (ii) व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए निर्धारित की गई एक्सपोजर की सीमा से अधिक एक्सपोजर करने; (iii) स्वर्ण/ चांदी के गहनों की जमानत पर एकबारगी चुकौती के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत करने; (iv) निदेशकों के लिए निर्धारित किए गए “क्या करें तथा क्या न करें”; और (v) विशेष ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से संबंधित उल्लंघन करने पर बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर (गुजरात) पर 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों, उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गए और दंड लगाना आवश्‍यक हो गया था।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1039

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