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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड  (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानिकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹44.70 लाख  (चवालीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।             

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि आरबीआई के उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है: 

  1. बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया; और
  2. बैंक ने कुछ खातों के डेटा के संबंध में बैक-एंड के माध्यम से मैन्युअल हस्तक्षेप किया और सिस्टम में विशिष्ट उपयोगकर्ता विवरण के साथ ऑडिट ट्रेल्स / लॉग ऑफ एक्सेस को कैप्चर नहीं किया।

 

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1006

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