भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 17 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.75 लाख (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने आरबीआई को अनियोजित डाउनटाइम जैसी घटनाओं की सूचना नहीं दी, जिसके कारण बैंक की आईटी प्रणालियों की अनुपलब्धता के कारण ग्राहक सेवा में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ। यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1119 |