भारतीय रिज़र्व बैंक ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) पर मौद्रिक दंड लगाया
8 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2023 के आदेश द्वारा, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के प्रावधानों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने पात्र दावा रहित जमाराशियों को निर्धारित तिथि के भीतर जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं किया था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/193 |