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भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनरा बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा केनरा बैंक  (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण’, ‘जमाराशि  पर ब्याज दर’ और ‘वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,63,60,000 (एक करोड़ त्रेसठ लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949  की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2023) किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि आरबीआई के उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

 नोटिस पर बैंक के उत्तर, उनके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण  और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

  1. बैंक ने ₹25,000 तक के कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में ऋण संबंधी प्रभार एकत्र किया;
  2. बैंक ने कुछ बचत बैंक जमा खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया; और
  3. बैंक ने एक ही समय में एक ही ग्राहकों के बचत बैंक जमा खाते और सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते खोले।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2002

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