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भारतीय रिज़र्व बैंक ने देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

21 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम की मंजूरी संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में चुनिंदा क्षेत्र के निरीक्षण के आधार पर उसे जारी किए गए पर्यवेक्षी पत्र से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने एक एकल स्वामित्व वाली प्रतिष्ठान को दी गई नकद ऋण सुविधा का नवीनीकरण किया था, जिसका मालिक निदेशक के भाई की पत्नी थी। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/783

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