भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 27 के प्रावधानों तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएफ) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गया हैं तथा बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1008 |