भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन के लिए ₹8.80 लाख (आठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसका सांविधिक निरीक्षण किया गया और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और उससे संबंधित सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेश का अननुपालन किया गया। परिणामस्वरूप, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर और मौखिक सुनवाई के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेश के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/982 |