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भारतीय रिज़र्व बैंक ने हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

कंपनी, प्रबंधन में परिवर्तन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर इसके 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गए।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2511

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