भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया
20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट/ जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए का उल्लंघन करते हुए, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिमों की मंजूरी/ नवीकरण का निषेध करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1886 |