भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
8 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध - यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (रुपये सात लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि कि बैंक ने ऐसे अग्रिमों के लिए समग्र सीमा, जो उस पर लागू है, का उल्लंघन करते हुए गैर-जमानती अग्रिम प्रदान किए हैं। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/675 |