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भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन्नेस्पेटा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. राजमुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

30 जुलाई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन्नेस्पेटा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. राजमुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 29 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा इन्नेस्पेटा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. राजमुंदरी, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई 2015 के निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक विशेष जांच से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के लिखित उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/610

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