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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

22 फरवरी 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) निष्क्रिय खातों में पड़ी पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करना और (ii) रिज़र्व बैंक और नाबार्ड को वैधानिक विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए लगाया गया है जिसके बारे में 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण के दौरान पता चला।

बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1136

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