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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

5 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मई 2023 के आदेश द्वारा कोकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रख-रखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक, इस आशय का नोटिस दिए बिना कि नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर खाते में न्यूनतम शेष राशि बहाल नहीं होने की स्थिति में दंड शुल्क लागू होगा, बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि के रख-रखाव में कमी के लिए, पाई गई कमी की सीमा के अनुपात के बजाए दंडस्वरूप एक नियत शुल्क वसूल रहा था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रख-रखाव संबंधी निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के उल्लंघन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/343

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