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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया

25 अगस्‍त 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ के मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रस्‍तुत किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस मामले में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के पश्‍चात रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा कि उल्‍लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्‍यक है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/490

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