RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81070961

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

18 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 45 एन के तहत कंपनी की बहियों और लेखों का निरीक्षण किया गया था। यह देखा गया कि कंपनी ने बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दंड लगाने के लिए कंपनी को 28 अप्रैल 2017 को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। एससीएन पर कंपनी के जवाब पर विचार किया गया और इसे असंतोषप्रद पाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58जी की उप-धारा (2) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा कंपनी की व्यक्तिगत सुनवाई 3 मई 2018 को की गई। मामले के तथ्यों और कंपनी के जवाब तथा सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत प्रस्तुति के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपर्युक्त उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और कंपनी पर दंड लगाया आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी पर 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाय गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/3296

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?