भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता पर मौद्रिक दंड लगाया
22 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 16 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा मेसर्स स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (कंपनी) पर प्रबंधन में बदलाव के संबंध में आरबीआई द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण, जमा स्वीकार नहीं करने वाली) को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि पर्यवेक्षण विभाग, कोलकाता से मेसर्स स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रणालीगत रूप से गैर- महत्वपूर्ण और जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, के संबंध में एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अपना प्रबंधन बदल दिया था, जिससे कारण वह आरबीआई के मौजूदा निदेशों का पालन करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतियों की पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/744 |