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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

16 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2023 के आदेश द्वारा मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016" के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5) के साथ पठित धारा 58जी (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक के कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि (i) कंपनी ने 90 दिनों से अधिक के अतिदेय वाले कुछ स्वर्ण ऋण खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया, और (ii) इसने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुछ स्वर्ण ऋण खातों के लिए अनिवार्य मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात को बनाए रखना सुनिश्चित नहीं किया और इस सीमा तक कंपनी द्वारा उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेश के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/423

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