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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल, मिज़ोरम पर मौद्रिक दंड लगाया

30 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल, मिज़ोरम
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल (बैंक) पर राज्य सहकारी बैंकों के लिए लागू “आवास वित्त’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि आवास वित्त में बैंक का कुल एक्सपोज़र निर्धारित सीमा से अधिक था। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1202

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