भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूनिसिपल सहकारी बैंक लि. मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूनिसिपल सहकारी बैंक लि. मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
18 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूनिसिपल सहकारी बैंक लि. मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 18 जून 2021 के आदेश द्वारा म्यूनिसिपल सहकारी बैंक लि. मुंबई (बैंक) पर जमा खातों के रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि बैंक ने निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की थी और निष्क्रिय खातों से संबंधित धोखाधड़ी भी हुई थी। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/392 |