भारतीय रिज़र्व बैंक ने निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलविस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलविस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
15 सितंबर 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलविस हाउसिंग
फाइनेंस लिमिटेड), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलविस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.55 लाख (एक लाख पचपन हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
कंपनी की दो समूह कंपनियों के बीच कंपनी के कतिपय शेयरों के अंतरण संबंधी पत्राचार से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि कंपनी समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि के कारण कंपनी की शेयरधारिता में बदलाव के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अनुमत सीमा से अधिक शेयरधारिता का अधिग्रहण हुआ। परिणामस्वरूप, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/933