भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा पर मौद्रिक दंड लगाया
20 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उल्लंघन का पता चला। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के अनुपालन में विफल रहा, जब उसने लेनदेन को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया और निर्धारित समय-सीमा के भीतर एफएमआर-1 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1887 |