भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर पर मौद्रिक दंड लगाया
17 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक की सांविधिक निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने एसएएफ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जमाराशियों पर दी गई ब्याज दर से अधिक ब्याज दर प्रदान किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/763 |