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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और संचालन संबंधी निदेश’ तथा ‘डिजिटल ऋण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

कंपनी के डिजिटल ऋण परिचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑनसाइट जांच की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

कंपनी ने:

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कतिपय उधारकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड की प्रकृति में ऋण व्यवस्था जारी की; और

  2. तृतीय पक्ष के पास-थ्रू खाते के माध्यम से उधारकर्ताओं को ऋण संवितरित किया।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।  

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2182

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