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भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) पर मौद्रिक दंड लगाया

7 नवंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़)
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छत्तीसगढ़) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी" संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के अभिलेखों की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने कुछ मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन में, अनुमेय सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिमों को स्वीकृत किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1164

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