भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। गौण ऋणों के समयपूर्व मोचन से संबंधित पत्राचार से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2513 |