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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

28 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1)(b)(iii) के प्रावधानों तथा निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए 23 लाख (तेईस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने जब एक उधारकर्ता कंपनी को स्वीकृत क्रेडिट सुविधा को नवीनीकृत किया था, जबकि बैंक का एक निदेशक उधारकर्ता कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के पद पर था, तब बैंक ने बीआर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि सांविधिक प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1017

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