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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सवेरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा सवेरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

ऋण करार में उल्लिखित वार्षिक ब्याज दर से अधिक ब्याज दर वसूलने संबंधी पत्राचार से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
कंपनी ने:

  1. ऋण करार में ब्याज दर लागू करने के तरीके को परिभाषित नहीं किया;
  2. ऋण करार में उल्लिखित दर से अधिक ब्याज दर वसूल किया; और
  3. अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरों और जोखिमों के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण को अद्यतन नहीं किया।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी:2024-2025/2515

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