भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
10 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री युगप्रभाव सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट 2013 के उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा उसकी पुष्टि, निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के न्यूनतम 25 प्रतिशत का सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुरक्षण तथा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक की 31.3.2014 की वित्तीय स्थिति के संबंध में में किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के समक्ष व्यक्तिशः सुनवाई की। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन साबित हो गया है और दंड लगाना आवश्यक है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/357 |