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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा’ के कतिपय प्रावधानों और साइबर सुरक्षा उपायों से संबंधित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹23,10,000/- (तेईस लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी का नियंत्रण अंतराल मूल्यांकन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

कंपनी ने:

  1. यह सुनिश्चित नहीं किया कि कंपनी और उसके आउटसोर्स विक्रेताओं के बीच संविदा में निगरानी और निरीक्षण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं,
  2. अपनी स्थापना के बाद से नेटवर्क और सुरक्षा समाधानों के लिए आईएस ऑडिट नहीं किया, और
  3. ईमेल गेटवे के ऑडिट लॉग का पर्याप्त भंडारण/ प्रतिधारण सुनिश्चित नहीं किया और संक्रमित सर्वर से मैलवेयर का पता लगाने के लिए एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पांस समाधान से उत्पन्न महत्वपूर्ण अलर्ट का विश्लेषण या उस पर कार्रवाई नहीं की।
 

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1110

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