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भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,मंदसौर (मध्यप्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक सेवा – यूसीबी' और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20  लाख  (चार लाख बीस हज़ार  रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                      

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक  के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में उनकी विफलता  के लिए  उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं , जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:  

बैंक ने:

i)  अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट प्रभार की वसूली की, जो वास्तविक उपयोग के आधार पर नहीं था; तथा
 

ii)  बैंक के निदेशक के रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत किया।
 

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।        

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1845

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