भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
26 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 के उल्लंघन तथा निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के लिए स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए हैं और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1246 |