RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80670299

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

26 नवंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 के उल्लंघन तथा निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के लिए स्वशक्ति मर्केनटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए हैं और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1246

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?