भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2023 के आदेश द्वारा तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट तथा उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक निर्धारित सीमा के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि संविधि तथा उसके अंतर्गत जारी निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त सांविधिक प्रावधान के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ है और इस प्रावधान के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/391 |