भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने:
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/974 |