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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

20 सितंबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 20 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन के लिए 13,000/- (तेरह हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1)( iii) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला हैं कि सीआईसी अधिनियम के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि सीआईसी अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीआईसी अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/892

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