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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

28 अक्‍टूबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35A के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किये गए परिचालनगत अनुदेशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत लगाए गए निर्देशों को हटाते समय लगाए गए पर्यवेक्षी अनुदेशों का पालन नहीं करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए, दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों, उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गया और दंड लगाना आवश्‍यक हो गया था।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1017

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