भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुंबुम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुंबुम, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुंबुम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुंबुम, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
28 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुंबुम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुंबुम, प्रकाशम जिला, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि कुंबुम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुंबुम, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और निदेशक मंडल - शहरी सहकारी बैंक के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना न देने और इसके निदेशकों और निदेशक के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली फर्मों को स्वीकृत ऋण और अग्रिमों के कई मामलों का पता चला है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1266 |