भारतीय रिजर्व बैंक ने दी देवला मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने दी देवला मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
11 नवंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने दी देवला मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी देवला मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंडों पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹25,000 हजार (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट से और अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने आरबीआई द्वारा निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंडों पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन में अपने एक निदेशक के रिश्तेदार को सीसी ऋण प्रदान किया था। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1178 |