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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पणजी पर मौद्रिक दंड लगाया

8 अगस्त 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पणजी
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 1 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दि गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पणजी (बैंक) पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के अननुपालन के लिए 2.51 लाख (दो लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

गैर-बैंकिंग आस्ति के निपटान हेतु समय बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए अनुरोध और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक अपने अधिग्रहण की तारीख से वैधानिक समय- सीमा के भीतर गैर-बैंकिंग आस्ति का निपटान करने में विफल रहा और इसी सीमा तक बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 का अननुपालन किया गया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2022-2023/678

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