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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

13 अगस्त 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) तथा सभी संबंधित पत्राचारों के परीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/693

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